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इंदौर: मिलावट करने वाले 17 बड़े कारोबारियों पर प्रशासन का चाबुक, लगा 52 लाख का जुर्माना

Fri, 02 Oct 2026 06:09 AM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Fri, 02 Oct 2026 06:09 AM IST
सार

इंदौर में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 17 फर्मों पर एडीएम कोर्ट द्वारा 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अमानक, मिथ्याछाप और बिना लाइसेंस खाद्य निर्माण-विक्रय पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार

इंदौर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी इंदौर नवजीवन विजय पवार द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 17 फर्मों पर कुल 52 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
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जांच में सामने आईं कई गंभीर अनियमितताएं
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गईं। जांच के दौरान अमानक सामग्री, मिथ्याछाप यानी भ्रामक लेबलिंग और बिना वैध खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण तथा विक्रय किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इन सभी मामलों में संबंधित फर्मों के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए भारी अर्थदंड लगाया गया है।
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इन प्रमुख फर्मों पर लगा लाखों का जुर्माना
न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत मेसर्स खाटूश्याम क्यूसिंग्स प्रा.लि. पर 2.50 लाख रुपये और श्री सांवरिया डेयरी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा लाइफ लाइन पारुल फार्मेसी, मेसर्स इंक्लुजन लाइफसाइंसेस एवं फ्रीलाइफ फार्मा से संबंधित प्रकरणों में कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। न्यू रॉयल चायनीज पर 50 हजार रुपये तथा वर्धमान फूड्स पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी क्रम में शशिकला यादव एवं राकेश श्रीवास से संबंधित प्रकरण में 5 लाख रुपये, किरण ट्रेडिंग कंपनी पर 5 लाख रुपये तथा मेसर्स मोमेंटम हॉस्पिटैलिटी पर 2.50 लाख रुपये का दंड लगाया गया है। अन्य प्रमुख मामलों में हरिओम मसाला प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख रुपये, जय श्री मर्चेंट पर 1.50 लाख रुपये, हेल्दी हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न मामलों में सर्वाधिक कुल 13.50 लाख रुपये, नाकोड़ा नमकीन एंड स्नैक्स प्रा.लि. पर 2 लाख रुपये, मां कृपा दूध डेयरी पर 2 लाख रुपये तथा मानस ट्रेडर्स एवं अन्य संबंधित फर्मों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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लगातार जांच जारी
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार निरीक्षण और सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का कहना है कि नागरिक कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति संबंधी जानकारी की जांच अवश्य करें।
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