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इंदौर: लोकायुक्त ने जूनियर सप्लाई ऑफिसर को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा
Mon, 08 Nov 2021 11:42 AM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Mon, 08 Nov 2021 11:42 AM IST
सार
इंदौर लोकायुक्त ने खाद्य विभाग के जूनियर सप्लाई ऑफिसर को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है।
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धर्मेंद्र शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने खाद्य विभाग में जूनियर सप्लाई ऑफिसर धर्मेन्द्र शर्मा को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। धर्मेन्द्र शर्मा राशन दुकान चलाने वाले अमित कलसी को धमका रहा था। सोमवार सुबह जब धर्मेन्द्र शर्मा अपने आवासा लग्जरी रेसीडेंसी के बाहर रिश्वत ले रहा था, तब लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित कलसी की अहीरखेड़ी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, ग्राम बांक, चंदननगर में राशन दुकान है। धर्मेन्द्र ने उसकी राशन दुकान में अनियमितताओं का हवाला देकर वैधानिक कार्यवाही करने की धमकी दी। ऐसा न करने के बदले में आरोपी ने 15 हजार रुपए हर महीने रिश्वत देने की मांग की थी। अमित ने 2 नवंबर को लोकायुक्त एसपी को धर्मेन्द्र की शिकायत की। फोन कॉल रिकॉर्डिंग में भी रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। तब तय किया गया कि अमित 15 हजार रुपए की रिश्वत धर्मेन्द्र को देगा। जाल बिछाया गया और सोमवार सुबह धर्मेन्द्र को उसके घर के पास बगीचे में 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित कलसी की अहीरखेड़ी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, ग्राम बांक, चंदननगर में राशन दुकान है। धर्मेन्द्र ने उसकी राशन दुकान में अनियमितताओं का हवाला देकर वैधानिक कार्यवाही करने की धमकी दी। ऐसा न करने के बदले में आरोपी ने 15 हजार रुपए हर महीने रिश्वत देने की मांग की थी। अमित ने 2 नवंबर को लोकायुक्त एसपी को धर्मेन्द्र की शिकायत की। फोन कॉल रिकॉर्डिंग में भी रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। तब तय किया गया कि अमित 15 हजार रुपए की रिश्वत धर्मेन्द्र को देगा। जाल बिछाया गया और सोमवार सुबह धर्मेन्द्र को उसके घर के पास बगीचे में 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
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