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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore: Action will be taken if firecrackers are burst in these areas, know where the ban on firecrackers was imposed

इंदौर: सावधान...इन इलाकों में पटाखे फोड़े तो होगी कार्रवाई, जानिए कहां लगाया गया पटाखों पर प्रतिबंध

Thu, 04 Nov 2021 05:02 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: मुकेश कुमार झा Updated Thu, 04 Nov 2021 05:02 PM IST
सार

यहां के क्लॉथ मार्केट, सराफा, खजूरी बाजार में आतिशबाजी पर 4 नवंबर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है।

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Indore: Action will be taken if firecrackers are burst in these areas, know where the ban on firecrackers was imposed
आतिशबाजी - फोटो : pixabay

विस्तार

अगर आप इंदौर के क्लॉथ मार्केट, सराफा व खजूरी बाजार क्षेत्र में रहते हैं और दीपावली पर पटाखे फोड़ने का मन है तो इसे बदल दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि पटाखों की खुशी आपको भारी पड़ जाए। जी हां, इन इलाकों में दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे, यदि किसी ने पटाखे फोड़े तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आतिशबाजी से होने वाली असामाजिक तथा अवांछनीय घटना की रोकथाम के लिए क्लॉथ मार्केट, सराफा, खजूरी बाजार में आतिशबाजी पर 4 नवंबर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है। 

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शाम 6 से रात 12 बजे तक प्रतिबंध
कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि यह प्रतिबंध श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट, सीतला माता बाजार क्षेत्र में 4 नवंबर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में एमटी क्लॉथ मार्केट एवं सीतलामाता बाजार मुख्य सडक़ सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़े जा सकेंगे तथा न ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफे तथा खजूरी बाजार पर भी किसी व्यक्ति तथा संस्था द्वारा न ही अतिशबाजी की जा सकेगी न ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे। उक्त आदेश का पालन थाना प्रभारी सराफा, मल्हारगंज तथा सदर बाजार द्वारा करवाया जाएगा। नगर पुलिस अधीक्षक सराफा/मल्हारगंज उक्त कार्रवाई पर  नियंत्रण रखेंगे। आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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