{"_id":"612990da8ebc3e79cd0c07e2","slug":"husband-stitched-wife-private-part-with-needle-and-thread-on-suspicion-of-illicit-relationship","type":"story","status":"publish","title_hn":"हैवानियत: पति ने सुई-धागे से सिला पत्नी का प्राइवेट पार्ट, अवैध संबंध का था शक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हैवानियत: पति ने सुई-धागे से सिला पत्नी का प्राइवेट पार्ट, अवैध संबंध का था शक
Sat, 28 Aug 2021 07:16 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 28 Aug 2021 07:16 AM IST
सार
- आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के उसी गांव के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं
- पति पेशे से नीम-हकीम है, आए दिन करता था मारपीट
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से एक पति की हैवान करने वाली करतूत सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 57 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट सुई-धागे से सिल दिया। पति पेशे से नीम-हकीम है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
विज्ञापन
पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी और उसकी पत्नी के साथ बहस होती थी क्योंकि उसे शक था कि उसके उसी गांव के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं। वह उसके साथ मारपीट भी करता था। हाल ही में इसी मुद्दे पर उसका अपनी पत्नी के साथ फिर से विवाद हुआ था। उसने पहले उसके साथ मारपीट की, बाद में उसके प्राइवेट पार्ट को सिल दिया।
विज्ञापन
इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल सोनकर ने कहा कि महिला की उम्र 45 साल है, उन्होंने हिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। चिकित्सीय जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इससे पहले उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उनके टांकों को काटा गया। । महिला के जख्म भी हुआ है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।
विज्ञापन
पुलिस ने बताया कि महिला किसी तरह घर से भागने में सफल रही और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (घरेलू हिंसा), धारा 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक षड़यंत्र) के तहत केस दर्ज किया है।
