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MP News: ग्वालियर में स्कूल फीस बढ़ाने पर कलेक्टर का एक्शन, प्रबंधन अभिभावक को लौटाएगा 15 लाख से अधिक रुपये

Tue, 21 May 2024 05:41 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 21 May 2024 05:41 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में तीन प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन देखने मिला है। यहां बिना अनुमति मनमानी तरीके से स्कूल फीस बढ़ाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।

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MP News Collector action on increasing school fees in Gwalior management return Rs 15 lakh to parents
स्कूली बच्चे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ग्वालियर जिले में बड़े-बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने के मामले में कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मनमानी फीस बढ़ाकर वसूलने के मामले में तीन बड़े स्कूल के प्रबंधन को 15 लाख 21 हजार रुपये बच्चों के अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि यह राशि 30 दिन के अंदर उनके खातों में वापस लौटाएं। फीस वापस कराने का यह ग्वालियर का तो पहला मामला है ही, साथ ही संभवतः मध्यप्रदेश में भी पहली मर्तवा है। जब ऐसा आदेश जारी किया गया हो।

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ग्वालियर में अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों/प्राचार्यों द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस वृद्धि किए जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जिले के 35 शासकीय विद्यालयों को शिक्षा विभाग के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त पाया गया कि जिले की तीन विद्यालयों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है। इन तीनों विद्यालयों को संबंधित छात्रों/पालकों और अभिभावकों को उनके खाते में ऑनलाइन बैकिंग के माध्यम से 30 दिवस में राशि वापस करने के आदेश कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी किए गए हैं।
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बताया गया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम) नियम 2020 के अंतर्गत जिन तीन विद्यालयों को राशि वापस करने के आदेश दिए गए हैं। उनमें अशासकीय कार्मल कॉन्वेट हायर सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार लगभग नौ लाख नौ हजार 600 रुपये, अशासकीय सेंट जोसफ कॉन्वेट स्कूल पिपरोली लगभग दो लाख 64 हजार 82 रुपये तथा अशासकीय रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम लगभग तीन लाख 47 हजार 553 रुपये वापस करने के आदेश दिए गए हैं।
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जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग दिशा-निर्देशों के क्रम में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम 2020 के अंतर्गत उक्त विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि किए जाने से पूर्व जिला समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है। शहर के 11 स्कूलों ने फीस बढ़ाने से मना किया है। जांच समिति ने अब इनके विरुद्ध जांच करने का फैसला लिया है। इन स्कूल में देहली पब्लिक स्कूल (DPD) रायरू, माउंट लिट्रा ज़ी पब्लिक स्कूल रायरू, कीडीज कॉर्नर स्कूल शिवपुरी लिंक रोड, मानवेन्द्र ग्लोबल स्कूल बहोड़ापुर, सिल्वर वेल्स पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड, ऋषिकुल विद्या निकेतन शिवपुरी लिंक रोड, अशोका इंटरनेशनल स्कूल पिपरौली, राइज इंटरनेशनल स्कूल नैनागिरी स्कूल शामिल हैं।

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