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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News ›   Gwalior: 'Saurabh Sharma can be murdered like Atiq Ahmed', plea of lawyer of former RTO constable

Gwalior: 'अतीक अहमद की तरह सौरभ शर्मा की हो सकती है हत्या', पूर्व RTO आरक्षक के वकील की याचिका पर 4 को सुनवाई

Fri, 31 Jan 2025 10:42 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 31 Jan 2025 10:42 PM IST
सार

वकील राकेश पराशर ने भोपाल कोर्ट में सौरभ शर्मा केस से जुड़ा महत्वपूर्ण आवेदन लगाया है, जिसमें सौरभ शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक और लापरवाही को बताया गया है। 

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Gwalior: 'Saurabh Sharma can be murdered like Atiq Ahmed', plea of lawyer of former RTO constable
पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की तरह परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की भी हत्या हो सकती है। यह बड़ा बयान सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर ने दिया है। उनके द्वारा भोपाल कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के साथ एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें लोकायुक्त द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न किए जाने के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में 4 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। 
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वकील राकेश पराशर ने भोपाल कोर्ट में सौरभ शर्मा केस से जुड़ा महत्वपूर्ण आवेदन लगाया है, जिसमें सौरभ शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक और लापरवाही को बताया गया है। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर का कहना है कि न्यायालय ने सौरव को रिमांड पर देने के साथ लोकायुक्त पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे जिसमें विशेष रूप से सौरभ की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम रखना था, लेकिन कोहेफिजा थाने से लोकायुक्त ऑफिस तक सौरभ को खुले में ले जाया गया। इस दौरान लोकायुक्त के सभी अधिकारी सिविल ड्रेस में मौजूद रहे। 
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पराशर ने कहा कि ऐसे हालातों के बीच जिस तरह पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या की गई थी उसी तरह सौरभ की भी हत्या की जा सकती है। इस आशंका को अब नकारा नहीं जा सकता है। यदि इन हालातों के बीच सौरभ की हत्या होती है तो सभी रिस्पांसिबल अधिकारियों के खिलाफ हत्या और उसके षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज हो। इस कार्रवाई की मांग कोर्ट में आवेदन लगाकर की गई है। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को होगी। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगी। 
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