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Gwalior News: सड़क हादसे में 13 मौतों पर कोर्ट का बड़ा आदेश, दोषी बस ड्राइवर को हर मौत पर 10-10 साल की सजा

Tue, 28 Jan 2025 07:14 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 28 Jan 2025 07:14 PM IST
सार

ग्वालियर के 2021 के बस हादसे में जिला कोर्ट ने दोषी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को 10 साल की सजा और ₹26,000 का जुर्माना लगाया। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 12 महिलाएं और एक ऑटो चालक शामिल थे।

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Gwalior News: Court sentenced the bus driver guilty of 13 deaths in a road accident
बस ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चार साल पहले हुए बस हादसे में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच में खामियों के लिए पुलिस को नसीहत दी है। न्यायालय ने कहा कि 13 लोगों का ऑटो में सवार होकर चलना पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक एजेंसी का व्यवस्था पर खोया हुआ नियंत्रण दर्शाता है।

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बता दें कि मामला चार साल पहले 23 मार्च 2021 में पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है। उस दिन चमन पार्क के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने वाली 12 महिलाएं ऑटो में सवार होकर मुरैना की ओर जा रही थीं। वहीं मुरैना की तरफ से ग्वालियर आ रही बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ऑटो चालक और सभी महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी।
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हादसे में जान गंवाने वाली सभी 12 महिलाएं 2 ऑटो से लौट रही थीं। इनमें से एक ऑटो में सिर्फ 3 सवारी बैठाने की कैपेसिटी थी, लेकिन 6 बैठाई गई थीं। रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया। तब इसमें बैठी 6 महिलाएं साथ चल रहे दूसरे ऑटो में बैठ गईं। इस तरह एक ही ऑटो में 12 सवारी हो गईं और 13वां ऑटो चालक था। उन्होंने तय किया था कि पुरानी छावनी से दूसरा ऑटो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया।

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