MP News: LNIPE ग्वालियर के पूर्व कुलपति पर छेड़खानी का केस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढाई साल बाद मामला दर्ज
रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की एक महिला फैकल्टी ने आरोप लगाया कि उसके साथ सात महीने तक छेड़खानी की गई। पीड़िता का आरोप है कि उसने आंतरिक रूप से गठित समिति को शिकायत की थी लेकिन उल्टे उसे डराया धमकाया गया।
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ग्वालियर के प्रतिष्ठित रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा सहित पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी और आपराधिक षड्यंत्र सहित धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मार्च 2019 में सात महीने तक महिला फैकल्टी के साथ कॉलेज में छेड़खानी की गई थी।
इसको लेकर अब पुलिस थाना गोला का मंदिर में केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने अपने स्तर पर इसकी शिकायत आंतरिक रूप से गठित समिति के सामने की थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि कार्रवाई के बजाय महिला को डराया धमकाया गया। इसके बाद महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की। यहां भी उसे राहत नहीं मिली। तब पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की। अब न्यायालय ने पुलिस को छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने पुलिस थाना गोला का मंदिर को FIR दर्ज कर दो सितंबर तक उसकी कॉपी कोर्ट में पेश करने को कहा है। दरअसल एलएनआईपीई की महिला फैकल्टी ने मार्च 2019 में तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि इस मामले में जांच किसी महिला अफसर से कराई जाए, जो एसपी या ऊपर की रैंक की होनी चाहिए।
