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MP News: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 24 सितंबर को ग्वालियर कोर्ट में तलब

Tue, 30 Aug 2022 09:35 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: रोमा रागिनी Updated Tue, 30 Aug 2022 09:35 PM IST
सार

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में ग्वालियर की कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 24 सितंबर को जिला न्यायलय में तलब किया है।

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Bailable warrant issued against former CM Digvijay Singh in controversial statment
दिग्विजय सिंह - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा की लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर ग्वालियर जिला कोर्ट में 24 सिंतबर को सुनवाई होनी है।

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मामले को लेकर दायर याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से बताया गया कि वे राजनीतिक व्यस्तता के कारण कोर्ट में आने में असमर्थ हैं। इस पर उनके विरोधी पक्ष के अधिवक्ता अवधेश ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया है। 

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गौरतलब है कि पूर्व में हुए उपचुनाव में भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा की लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के समर्थकों को लेकर कहा था कि सभी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्होंने भाजपा को अलकायदा का जासूस तक बता दिया था। इसे लेकर ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए निजी इस्तगासा दायर किया था। इसको लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। अब इस परिवारवाद पर 24 सितंबर को जिला न्यायालय में सुनवाई होगी।

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