फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior: Notice issued to Scindia, Digvijay, Sumer Singh and former MLA Baraiya on the petition of former minister Govind Singh

ग्वालियर: पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की याचिका पर सिंधिया, दिग्विजय, सुमेर सिंह और पूर्व विधायक बरैया को नोटिस जारी

Tue, 05 Apr 2022 06:21 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Tue, 05 Apr 2022 06:21 PM IST
सार

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंड पीठ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया को नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन
Gwalior: Notice issued to Scindia, Digvijay, Sumer Singh and former MLA Baraiya on the petition of former minister Govind Singh
पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ ने तीन सांसदों और पूर्व विधायक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया को नोटिस जारी किया है। 
विज्ञापन


दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने याचिका लगाई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गयी थी, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए थे। इस आधार पर सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। 
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही  में इस याचिका को ग्वालियर बेंच में ट्रांसफर किया गया है, जिस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं, गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed