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MP News: BJP प्रत्याशी सावित्री ने सांसद निधि से बनवाया मकान, शपथ पत्र में छिपाया, कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप
Sat, 27 Apr 2024 03:03 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sat, 27 Apr 2024 03:03 PM IST
सार
कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से इस बारे में शिकायत की है। जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सावित्री द्वारा शपथ पत्र के कई कॉलम में जानकारी नहीं भरने और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि उन्होंने सांसद निधि से एक फार्म हाउस बनवाया है।
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धार भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सांसद निधि से होने वाले जनसुविधा के काम के बदले यह राशि दो मंजिला निजी भवन तैयार करने में खर्च कर दी गई। नामांकन पत्र भरने के दौरान इसकी जानकारी देने की बजाए कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसे लेकर कलेक्टर को शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है।
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मामला धार लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर से जुड़ा हुआ है। इस सीट के कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने आरोप लगाया है कि सांसद रहते हुए सावित्री ठाकुर ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने सांसद निधि से कृषि भूमि पर दो मंजिला मकान तान लिया। लाखों की राशि खुद की निधि से खर्च कर दी। उन्होंने इस भवन का उल्लेख शपथ पत्र में कहीं भी नहीं किया है।
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कलेक्टर से शिकायत
कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से इस बारे में शिकायत की है। उन्होंने आपत्ति में भाजपा प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र में कई कॉलम की जानकारी नहीं देने और तथ्यों को छुपाने का उल्लेख किया है। मुवेल ने बताया कि ठाकुर ने पूर्व सांसद रहते हुए ग्राम बगवानिया की कृषि भूमि में फार्म हाउस का भवन बनाया है। जिसका उपयोग वे खुद कर रही हैं। इस तथ्य का आवास और वाणिज्यक भवन के कॉलम में उल्लेख नहीं कर भवन निर्माण को आम मतदाताओं से छिपाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांसद निधि से सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 14.89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश 17 अगस्त 2016 को हुई थी।
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अब अदालत जाएंगे मुवेल
जानकारी छुपाने के मामले में मुवेल ने पहली शिकायत कलेक्टर को की है। मुवेल ने कहा कि वे अब न्यायालय जाएंगे। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने प्रकरणों में शपथ पत्र में कॉलम खाली रखने और जानकारी छिपाने के कारण नामिनेशन फार्म रिजेक्ट किए हैं। पूर्व में भी न्यायालय ने सुरेश भंडारी और नीना वर्मा के मामले में इस तरह के निर्णय दिए हैं।
