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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dhar: In the heinous murder case, eight people of one side were imprisoned for life, 10 of the other side were imprisoned for ten years each.

धार: जघन्य हत्याकांड में एक पक्ष के आठ लोगों को आजीवन कारावास, दूसरे पक्ष के 10 को दस-दस साल कैद

Sat, 26 Feb 2022 08:10 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 26 Feb 2022 08:10 PM IST
सार

धार जिले के ग्राम बग्गड़ में दो पक्षों में विवाद के दौरान हुई हत्या के मामले में शनिवार देर शाम धार कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। कोर्ट ने एक पक्ष के लोगों को आजीवन कारावास तो दूसरे पक्ष के लोगों को प्राणघातक हमले के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है।
 

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Dhar: In the heinous murder case, eight people of one side were imprisoned for life, 10 of the other side were imprisoned for ten years each.
जेल में कैदियों को क्यों मिलती है "काली-सफेद" ड्रेस - फोटो : Pixabay

विस्तार

धार में विशेथ न्यायाधीश ने हत्याकांड के दोनों पक्षों को सजा सुनाई है। हत्या करने वाले पक्ष के आठ लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है। वहीं जानलेवा हमला करने वालों को 10-10 साल कैद दी गई है। मामला धार जिले के ग्राम बग्गड़ का है। 
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बता दें कि प्रकरण में एक पक्ष की रिपोर्ट पर कुल 9 आरोपी व दूसरे पक्ष की रिपोर्ट में 10 आरोपी शामिल थे। मामले की सुनवाई के बीच जेल में बंद एक आरोपी की मौत हो चुकी थी, ऐसे में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा की कोर्ट ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले उप संचालक त्रिलोक चंद्र बिल्लौरे ने हत्या वाले मामले में हुई सजा की जानकारी देते हुए बताया कि सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम बग्गड़ निवासी सुरेश पिता दरियावसिंह व रंजित वेगरा का उपचुनाव को लेकर मनमुटाव चल रहा था। इसी बीच में करीब सात साल पहले 4 नवंबर 2015 को रात्रि के समय विवाद हुआ था। इस दौरान रात के समय आरोपियों ने एकमत होकर सुरेश व उसके साथियों के साथ मारपीट की व गोली चलने से समंदर सिंह व गुलाब की मौत हो गई थी। आरोपियों ने तलवार से कई लोगों को चोट भी पहुंचाई थी, मामले में शनिवार को आरोपी नवलसिंह पिता अम्बाराम, भारतसिंह पिता बालुसिंह, दुलेसिंह पिता अम्बाराम, लाखनसिंह पिता बालुसिंह चौहान, दशरथ पिता दुलेसिंह, रंजीतसिंह उर्फ कालु पिता ओमप्रकाश चौहान, नारायण पिता देवीसिंह चौहान व मुकेश उर्फ डेडी पिता जगदीश मकवाना को धारा 302 के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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10 साल की सजा सुनाई
वहीं प्राणघातक हमले में घायल हुए दूसरे पक्ष में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक अधिकारी सतीश ठाकुर ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित रंजीतसिंह अपने खेत से आ रहा था, तभी आरोपियों ने मारपीट की थी। मामले में सुमेरसिंह, नाथुसिंह, सुरेश, अनिल, समंदर, कमल, कुंदन, अर्जुन, भीमसिंह व विमल को धारा 307 भादवि में 10 -10 वर्ष व 326 भादवि में 7 -7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया है।
 
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