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Damoh News: प्रसूता की मौत के मामले में दोषी पाई गईं डॉ. गीतांजलि की संविदा अवधि समाप्त, जानें क्या है मामला

Sat, 10 May 2025 03:12 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Sat, 10 May 2025 03:12 PM IST
सार

दमोह जिले की एक महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत के मामले में जिला अस्पताल की संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ को दोषी पाया गया है। जांच के बाद उनकी संविदा अवधि तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

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Dr.'s contract period ended
दमोह जिला अस्पताल

विस्तार

दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीतांजलि की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। शुक्रवार शाम उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। करीब डेढ़ महीने पुराने मामले में डॉ. को दोषी पाया गया है।

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जानकारी के अनुसार, दमोह जिले के गैसाबाद निवासी शायबा बी पति फारुख खान की प्रसव के दौरान हुई मौत के मामले की जांच में जिला अस्पताल की संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ को दोषी पाया गया है। जांच के बाद उनकी संविदा अवधि तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
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सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन ने अपने पत्र में 28 मार्च को मिशन को अवगत कराया था कि महिला को 9 मार्च शाम सात बजे जिला अस्पताल हटा से प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। 10 मार्च को जिला अस्पताल में डॉ. गीतांजलि सिद्दम की रात्रि कालीन ड्यूटी थी। 11 मार्च सुबह 3:58 बजे स्टाफ नर्स निशा शुक्ला ने प्रसूता शायबा बी का सामान्य प्रसव कराया। इस दौरान डॉ. गीतांजलि उपस्थित नहीं थीं।


प्रसव के बाद महिला को अत्यधिक रक्तस्त्राव हुआ, जिससे स्थिति असामान्य हो गई। नर्स ने डॉ. गीतांजलि को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके कारण प्रसूता की हालत और बिगड़ गई। सुबह 7 बजे डॉ. गीतांजलि अस्पताल पहुंचीं और प्रसूता का इलाज शुरू किया। स्थिति गंभीर होने पर दोपहर में उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।

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इस लापरवाही पर प्रकरण की समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में 15 मार्च को की गई। समीक्षा के दौरान प्रकरण की जांच की गई, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ को दोषी पाया गया। उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन उनका उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, डॉ. गीतांजलि का संविदा सेवा अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

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