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Damoh: ATM में ब्लास्ट कर लाखों की लूट करने वाले छह आरोपियों को आजीवन कारावास, चार साल पुराना है मामला
Sun, 24 Sep 2023 03:02 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 24 Sep 2023 03:02 PM IST
सार
Damoh News: दमोह जिले में चार साल पहले तीन एटीएम में ब्लास्ट कर लाखों रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले छह दोषियों को न्यायालय ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दमोह जिले के हटा पुलिस अनुविभागीय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिनौताकला और पटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम देवडोगरा, सिमरिया में लगी एटीएम मशीनों में ब्लास्ट करके लाखों रुपए की लूट करने वाले छह आरोपियों को हटा न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना चार साल पहले की है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना गैसाबाद के ग्राम हिनौता के एटीएम ब्लास्ट मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। जिसमें देहात थाना अंतर्गत ग्राम खजरी निवासी अभियुक्त देवेंद्र पटेल से साढ़े नौ लाख, अभियुक्त जागे उर्फ जागेश्वर पटेल से 837000 रुपए, अभियुक्त नितेश नीतेश पटेल से 210000, अभियुक्त राकेश पटेल से 160000, अभियुक्त जयराम पटेल से 190000, अभियुक्त परम सिंह से 210,000 रुपए बरामद हुए एवं ब्लास्ट करने की सामग्री विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए थे।
अपर सत्र न्यायाधीश हटा द्वारा उक्त मामले में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 457 में 5-5 वर्ष धारा 461 में 2 वर्ष, धारा 427 में 2 वर्ष धारा 380 में 7 वर्ष, धारा 120 बी में 7 वर्ष एव विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 में कठोर आजीवन कारावास एव धारा 4 में भी कठोर आजीवन कारावास एवं सभी धाराओं में कुल मिलाकर 11000/- 11000 रुपए प्रति अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित किया गया है।
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शासन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना गैसाबाद के ग्राम हिनौता के एटीएम ब्लास्ट मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। जिसमें देहात थाना अंतर्गत ग्राम खजरी निवासी अभियुक्त देवेंद्र पटेल से साढ़े नौ लाख, अभियुक्त जागे उर्फ जागेश्वर पटेल से 837000 रुपए, अभियुक्त नितेश नीतेश पटेल से 210000, अभियुक्त राकेश पटेल से 160000, अभियुक्त जयराम पटेल से 190000, अभियुक्त परम सिंह से 210,000 रुपए बरामद हुए एवं ब्लास्ट करने की सामग्री विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए थे।
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अपर सत्र न्यायाधीश हटा द्वारा उक्त मामले में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 457 में 5-5 वर्ष धारा 461 में 2 वर्ष, धारा 427 में 2 वर्ष धारा 380 में 7 वर्ष, धारा 120 बी में 7 वर्ष एव विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 में कठोर आजीवन कारावास एव धारा 4 में भी कठोर आजीवन कारावास एवं सभी धाराओं में कुल मिलाकर 11000/- 11000 रुपए प्रति अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित किया गया है।
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