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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Damoh News ›   Damoh Decision taken to ban liquor in two villages 21 thousand will be fined on selling five thousand drinking

Damoh News: दो गांव में लिया गया शराब बंदी का फैसला, बेचने पर 21 हजार और पीने वाले पर पांच हजार लगेगा जुर्माना

Wed, 11 Sep 2024 03:56 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Wed, 11 Sep 2024 03:56 PM IST
सार

ग्राम पंचायत ससना खुर्द में फैसला लिया है कि शराब बेचने वाले पर 21,000 और पीने वाले पर 11,000 का जुर्माना होगा। वहीं, ग्राम पंचायत बिसना खेड़ी में नौ सितंबर को फैसला किया गया कि शराब बेचने वाले पर 11,000 और पीने वाले पर 5,000 का जुर्माना किया जाएगा।

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Damoh Decision taken to ban liquor in two villages 21 thousand will be fined on selling five thousand drinking
बैठक में मौजूद ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत आने वाली दो ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की सहमति के बाद शराब बंदी का फैसला किया गया है। अब इन दोनों पंचायत से जुड़े गांव में न तो कोई शराब बेच सकेगा और न ही कोई शराब पीकर हंगामा कर सकेगा। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश उन गांव की महिलाएं हैं, क्योंकि शराब खोरी के चलते परिवार में विवाद हो रहे हैं और पैसे की बर्बादी हो रही है।

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ग्राम पंचायत ससना खुर्द में 10 सितंबर मंगलवार को पंचायत में फैसला लिया है कि शराब बेचने वाले पर 21,000 और पीने वाले पर 11,000 का जुर्माना होगा। वहीं, ग्राम पंचायत बिसना खेड़ी में नौ सितंबर को फैसला किया गया कि शराब बेचने वाले पर 11,000 और पीने वाले पर 5,000 का जुर्माना किया जाएगा।
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इन दोनों ग्राम पंचायत में शराबबंदी के फैसले के दौरान जिले में नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब खोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए गांव के सभी प्रमुख लोगों ने मंदिर में बैठकर फैसला किया और पंचायत में इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। अब गांव में न तो शराब बिकेगी और न ही शराबखोरी हो सकेगी।
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भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी ने दोनों ग्राम पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाया है कि यदि इस फैसले के बाद कोई भी असामाजिक तत्व इस नियम को तोड़ता है या गांव में किसी पर दबाव बनाने का प्रयास करता है तो संगठन के लोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

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