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इंजीनियर से मारपीट मामले में कांग्रेस विधायक समेत 14 को एक साल की जेल

Thu, 31 Oct 2019 10:38 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्योपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्योपुर Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 31 Oct 2019 10:38 AM IST
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congress MLA babulal jandel, including 14 jailed for one year in the case of assaulting engineer
बाबूलाल जंडेल - फोटो : social media

मध्यप्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल समेत 14 आरोपियों को 11 साल पुराने आपराधिक मामले में एक साल की जेल और सभी को 500 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।  सजा सुनाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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क्या था मामला-

यह मामला दो जनवरी 2008 का है। श्योपुर सिंचाई विभाग के उपयंत्री (सब-इंजीनियर) के.एन. पाराशर मातासुला गांव में पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीणों ने नहर चालू रखी हुई है और जैसे ही वे उसका गेट बंद करने लगे तो मुख्य आरोपी बाबूलाल समेत करीब 100 लोगों ने उनपर हमला कर दिया। तब पाराशर ने बाबूलाल और अन्य 14 पर मारपीट का केस दर्ज करवाया था।

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तब यह मामला श्योपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में गया और अदालत ने 15 जुलाई 2015 को सभी आरोपियों को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने अदालत के फैसले को ना मानते हुए उसे राजधानी दिल्ली स्थित विशेष अदालत में चुनौती दी। विशेष अदालत के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने आरोपियों को दोषी मानते हुए श्याेपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत के फैसले को बरकरार रखा। 

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