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नहीं मिली कंप्यूटर बाबा को जमानत, 28 तक भेजा जेल

Wed, 18 Nov 2020 03:19 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 18 Nov 2020 03:19 AM IST
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Computer Baba bail plea was rejected by the court
कंप्यूटर बाबा - फोटो : ani

पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका मंगलवर को अदालत ने खारिज कर दी और उन्हें 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कंप्यूटर बाबा पर एक आदमी के ऊपर तलवार से हमला करने का आरोप है।

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सरकारी वकील विमल मिश्रा के मुताबिक, कंप्यूटर बाबा के आश्रम के करीब रहने वाले एक व्यक्ति ने वहां हो रही कुछ आपराधिक गतिविधियों को लेकर ऐतराज जताया था। इसे लेकर उस व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसका मुकदमा एयरोड्रोम थाने में दर्ज किया गया था।
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आज कंप्यूटर बाबा को जज एमपी सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने कंप्यूटर बाबा से एक पिस्तौल को लेकर जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ करने की इजाजत दे दी है।

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