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Chhatarpur: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की कठोर कैद, ढाई हजार जुर्माना

Mon, 29 Jul 2024 10:14 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुुर Published by: अरविंद कुमार Updated Mon, 29 Jul 2024 10:14 PM IST
सार

छतरपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की कठोर कैद दी गई है। साथ ही ढाई हजार जुर्माने से दंडित किया गया है।

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Chhatarpur 20 years rigorous imprisonment and Rs. 2500 fine for raping a minor
एसपी कार्यालय, छतरपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छतरपुर के लवकुशनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला दिया है। 32 साल के आरोपी को दोषी ठहराकर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है।

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एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 17 अक्तूबर 2022 को दिन में 12.30 बजे 16 साल से कम आयु की पीड़िता अपने लहंगे का ब्लाउज ठीक कराने के लिए आरोपी के घर गई थी। वह घर पर अकेला था। आरोपी पीड़िता को कमरे में खींच कर ले गया और कुंडी लगा दी। पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि जो सामने मोबाइल रखा है, उसमें वीडियो बन रहा है। यदि पीड़िता ने किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा और पीड़िता के मां-बाप को भी जान से खत्म कर देगा।
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यह सुनकर पीड़िता डर गई और उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आए दिन आरोपी पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने घर में बुलाता था। किंतु वह मना कर देती थी। 15 नवंबर 2022 को जब आरोपी पीड़िता को बुला रहा था, उसी समय पीड़िता की मां ने देख लिया और पीड़िता से पूछने पर उसने पूरी घटना के बारे में मां को बताया। थाना लवकुशनगर ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट के सुपुर्द कर दिया।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएल प्रजापति ने पैरवी करते हुए सबूत एवं गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। न्यायाधीश डॉक्टर सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर के साथ 2 हजार 5 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई।

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