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MP News: कैदी की जेल में मौत तो मिलेगा 5 लाख रुपए मुआवजा, जेल विभाग ने आदेश जारी किए
Fri, 10 Mar 2023 05:27 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 10 Mar 2023 05:27 PM IST
सार
जेल में कैदी की मौत होने पर पांच लाख रुपए तक मुआवजा राशि दी जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय से स्वीकृति के एक महीने के अंदर राशि बंदी के वैध उत्तराधिकारी देना सुनिश्चित किया जाएगा।
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सेंट्रल जेल भोपाल।
- फोटो : ANI
विस्तार
मध्य प्रदेश में जेल में बंद कैदियों की मौत होने पर अब परिजनों को मुआवजा राशि दी जाएगी। जेल में कैदी की मौत होने पर पांच लाख रुपए तक मुआवजा राशि दी जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय से स्वीकृति के एक महीने के अंदर राशि बंदी के वैध उत्तराधिकारी देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर जेल विभाग की तरफ से आदेश जारी किये गए है। इसके अनुसार बंदियों के बीच आपसी झगड़े के कारण मृत्यु होने, जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना/ लापरवाही/उदासीनता बतरते जाने के कारण मृत्यु होने, चिकित्सा अधिकारियों/पैरामेडिकल स्टॉफ की लापरवाही के कारण उपचार के दौरान मौत और बंदी के जेल प्रशासन की प्रताड़ना से व्यथित होकर आत्महत्या करने और जेल में बंद अप्रत्यासित घटना/ दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा या विपत्ति के कारण मौत होने पर पांच लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
आत्महत्या करने पर भी मुआवजा मिलेगा
इसके अलावा बंदी द्वारा स्वयं के अपराध बोध से ग्रसित होकर अथवा अन्य निजी कारणों से दु:खी होकर आत्महत्या करने पर दो लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
जेल से बाहर मौत तो मुआवजा नहीं
जेल से भागने, पुलिस हिरासत से भगने या पैरोल के दौरान बाहर रहने के दौरान घटना/दुर्घटना से मौत होने पर मुआवजा राशि नहीं मिलेगी।
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आत्महत्या करने पर भी मुआवजा मिलेगा
इसके अलावा बंदी द्वारा स्वयं के अपराध बोध से ग्रसित होकर अथवा अन्य निजी कारणों से दु:खी होकर आत्महत्या करने पर दो लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
जेल से बाहर मौत तो मुआवजा नहीं
जेल से भागने, पुलिस हिरासत से भगने या पैरोल के दौरान बाहर रहने के दौरान घटना/दुर्घटना से मौत होने पर मुआवजा राशि नहीं मिलेगी।
