फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: 'No' bags in schools one day a week, no homework for children till class 2, guidelines issued

MP News: स्कूलों में सप्ताह में एक दिन 'नो' बैग, दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क नहीं, दिशा निर्देश जारी

Tue, 20 Feb 2024 10:40 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 20 Feb 2024 10:40 PM IST
सार

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने स्कूल बैग पॉलिसी-2020 को सख्ती से लागू करने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकार ने बच्चों के स्कूली बैग का वजन तय कर दिया है। 

विज्ञापन
MP News: 'No' bags in schools one day a week, no homework for children till class 2, guidelines issued
school - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने स्कूल बैग पॉलिसी-2020 को सख्ती से लागू करने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्कूल को सप्ताह में एक दिन बिना बैग के स्कूल बुलाना होगा। दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जाएगा। ये दिशा निर्देश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। इसके अनुसार पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों के बैग के अधिकतम वजन की सीमा 2.2 किलो से ज्यादा नहीं होगी। तीसरी से पांचवी कक्षा तक अधिकतम वजन सीमा ढाई किलो, छठी और सातवीं कक्षा के लिए अधिकतम तीन किलो, छठी और सातवीं कक्षा के लिए अधिकतम तीन किलो, आठवीं कक्षा के लिए चार किलो, 9वीं और 10वीं के लिए साढ़े चार किलो और 11वीं और 12वीं के बैग के वजन की सीमा प्रबंधन समिति तय करेगी। इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। वे  हर तीन माह में स्कूलों में औचक निरीक्षण कर जांच करेंगे। दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। 
विज्ञापन


स्कूलों को गाइडलाइन चस्पा करना होगी 
जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को बैग पॉलिसी के निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। साथ ही अभिभावकों को भी बैग पॉलिसी की जानकारी देना होगी। शाला प्रबंधन समिति को यह पालन करना है कि बच्चों के बैग का वजन नियंत्रित रहे।
विज्ञापन


होमवर्क के लिए भी समय तय 
स्कूल बैग पॉलिसी के अनुसार स्कूल को तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों को सप्ताह में सिर्फ दो घंटे, छठी से आठवीं तक के बच्चों को प्रतिदिन एक घंटे और नौवीं से 12 वीं तक विद्यार्थियों को प्रतिदिन सिर्फ दो घंटे का होमवर्क दिया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed