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MP News: एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बने तो 10 हजार रुपए जुर्माना, बिना हेलमेट पकड़े गए तो तीन सौ रु भरना होगा

Tue, 24 Jan 2023 09:04 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 24 Jan 2023 09:04 PM IST
सार

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत पांच सौ रुपए रखा गया है। गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है।

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MP News: In the state, the ambulance was blocked by 10 thousand rupees, if the helmet was not worn, the fine w
मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के शमन शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके बाद अब प्रदेश में आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने के दोषी पाये गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पकडाने पर 250 रुपए की जगह अब 300 रुपए जुर्माना भरना होगा।
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मध्य प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (संशोधन 2019) के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शमन शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार  करने के लिए मंत्रि-परिषद का गठन किया गया था। इस कमेटी की 6 दिसंबर 2022 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन विभग के प्रभारी पीएस राघवेंद्र सिंह, आयुक्त एसके झा शामिल हुए। इस समिति ने जुर्माना राशि को लेकर अपनी अनुशंसाये की थी, जिसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर लिया गया। इसमें सीट बेल्ट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ओव्हर स्पीड में दो पहिया और तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन के लिए जुर्माना राशि समान रखी गई है। लेकिन आपातकालीन एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसुलने का प्रावधान किया गया है। वहीं, तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजा रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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इन धाराओं में घटाया जुर्माना
वहीं, कुछ धाराओं में वर्तमान जुर्माने की दरों में कमी भी गई है। इसमें अतिरिक्त सवारी ढोने पर 1500 रुपए की जगह अब 200 रुपए प्रति सवारी किया गया है। इसी प्रकार ठेका गाड़ी द्वारा सवारी को ले जाने से इंकार करने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कम करके दो पहिया/तीन पहिया के लिए 50 रुपए एवं अन्य वाहनों में 500 रुपए किया गया है। वहीं, बिना टिकट सवारी ढोने पर पूर्व में 1 हजार की दर थी, जिसे कम करके 500 रुपए निर्धारित की गई है।
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सड़कों को नुकसान पहुंचाया तो 10 हजार जुर्माना
वहीं, परिवहन विभाग ने  माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। वहीं, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए निर्धारित आकार से ज्यादा भरने पर दरों में वृद्धि की गयी हैं। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

 
बिना सीट बेल्ट पर 500 रुपए जुर्माना
बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत पांच सौ रुपए रखा गया है। गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार रुपए, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर  जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया। दोबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार रुपए और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
 
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