फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: 2400 kg Mawa and 700 kg Paneer seized from Gwalior in the capital, Food Department action

MP News: राजधानी में ग्वालियर से लाया गया नौ लाख का 38 क्विंटल मावा और पनीर जब्त, अमानक होने का शक

Fri, 23 Feb 2024 04:28 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 23 Feb 2024 04:28 PM IST
सार


राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने मिलावाट से मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई की है। भोपाल में ग्वालियर से लाकर खपाया जा रहा मावा और पनीर को जब्त किया है। 

विज्ञापन
MP News: 2400 kg Mawa and 700 kg Paneer seized from Gwalior in the capital, Food Department action
खाद्य विभाग द्वारा जब्त मावा और पनीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल में जिला प्रशासन ने मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने शुक्रवार तड़के ग्वालियर से भोपाल आया 31.50 क्विंटल मावा और 6.50 क्विंटल किलो पनीर जब्त किया है। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार ग्वालियर की ओर से अमानक मावा तथा पनीर की खेप आने की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुबह 5.45 बजे नवबहार सब्जी मण्डी पर वाहन कमांक MP07-GB -0531 की जांच की गई। ट्रक में 79 डलिया (लगभग 31.50 क्विंटल) मावा तथा 13 पैकेट (लगभग 6.50 क्विंटल) पनीर होना पाया गया। अमानक होने की आशंका के कारण मावा के छः तथा पनीर के दो नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए।  अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने तक मावा तथा पनीर की सम्पूर्ण मात्रा को जप्त कर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है जिससे इसका शीघ्र क्षय ना हो। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जप्तशुदा मावा तथा पनीर के विकय/विनष्टीकरण के विषय में निर्णय लिया जाएगा। 
विज्ञापन


बता दें मध्य प्रदेश में मिलावट खोरों के खिलाफ खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिन पहले ही खाद्य विभाग ने टॉप एन टाउन आईस्क्रीन का सैंपल अमानक निकलने पर कार्रवाई की थी। जिला प्रशासन ने कंपनी के ऊपर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य पदार्थों में अवमानक श्रेणी से तात्पर्य, खाद्य पदार्थ में विषाक्तता (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक), उत्पादन की गलत प्रक्रिया, मिलावट अथवा गलत लेबलिंग, घटिया गुणवत्ता अथवा दूषित पदार्थ आते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed