फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Male/Female/Bisexual will now be used for gender related information in government documents

सरकारी दस्तावेजों में अब लिंग संबंधी जानकारी में पुरुष/महिला/ उभयलिंगी का उपयोग होगा

Fri, 24 Feb 2023 07:36 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 24 Feb 2023 07:36 PM IST
सार

मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।

विज्ञापन
Male/Female/Bisexual will now be used for gender related information in government documents
मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सरकार ने शासकीय दस्तावेजों में लिंग संबंधी जानकारी के उपयोग में पुरुष/महिला/उभयलिंगी का प्रयोग करने का प्रावधान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए। इसके अनुसार शासकीय दस्तावेजों में जहां भी लिंग संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना है, वहां अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी (Mail/Femail/Transgender) का भी उपयोग होगा। राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में भी उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन


मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed