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चेतावनी : नए साल के जश्न से पहले सख्ती, नौजवानों को शराब ना बेची और ना परोसी जाएगी
Mon, 28 Dec 2020 10:48 PM IST
दीप्ति मिश्रा
पीटीआई, इंदौर।
पीटीआई, इंदौर।
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Mon, 28 Dec 2020 10:48 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
नए साल के जश्न की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच जिला प्रशासन ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री रोकने के कानूनी प्रावधान को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है।
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सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने सोमवार को बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लायसेंसी दुकानों से देशी-विदेशी शराब या अंगूर से बनी मदिरा न तो बेची जा सकती है, न ही उन्हें यह नशीला पदार्थ परोसा जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के हवाले से लायसेंसी दुकानदारों के लिए अलग से आदेश जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब न बेचें।
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सोनी ने बताया कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक शराब बिक्री के लाइसेंसी परिसरों में कलाकारों को बुलाकर गीत-संगीत और नाच-गाने का आयोजन नहीं किया जा सकता। इन परिसरों में वाद्य यंत्र बजाने की प्रस्तुति और जुआ खेलना भी कानूनन प्रतिबंधित है।
