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Electricity Meter: एक से ज्यादा मीटर लगवाए तो करानी होगी केवाईसी, राजधानी में उपभोक्ताओं को जारी कर रहे नोटिस

Mon, 16 Sep 2024 06:51 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Mon, 16 Sep 2024 06:51 PM IST
सार

राजधानी भोपाल में एक से ज्यादा मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को केवाईसी करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। एक से ज्यादा मीटर लगाकर सब्सिडी लेने वालों उपभोक्ताओं का कनेकश्न काटा जाएगा।

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If you install more than one meter then you will have to do KYC, notices are being issued to consumers in the
इलेक्ट्रिसिटी मीटर - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

मध्य प्रदेश सन 2018 में शुरू किए गए 100 यूनिट के 100 रुपए बिल योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं ने अपने घरों में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए हैं। अब ऐसे उपभोक्ताओं पर नकेल कसना शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में एक से ज्यादा मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को केवाईसी करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।  बिजली कंपनी एक से ज्यादा मीटरों की जांच करने के लिए उपभोक्ताओं की केवाईसी शुरू कर दी है, ताकि एक घर में दो मीटर लगाकर सब्सिडी लेने वालों के मीटर कनेक्शन काटा जा सके।
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समग्र आईडी के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया शुरू
नकारी के लिए बतादें कि बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की समग्र आईडी के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया निष्ठा एप और उपाय एप के माध्यम से की जाएगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं को सावधान किया है कि प्रक्रिया के दौरान उनके मोबाइल नंबर समग्र पोर्टल पर पंजीकृत हों और इंटरनेट कनेक्शन मजबूत हो। इससे ओटीपी प्राप्त करने में कोई समस्या न आएगी। कमजोर कनेक्टिविटी के कारण कभी-कभी ओटीपी प्राप्त करने में देरी हो सकती है। यदि किसी उपभोक्ता को केवाईसी करते समय कोई समस्या होती है, तो वे कंपनी के टोल-फ्री नंबर या कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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कनेक्शनों के लिए नया टैरिफ प्लान लागू
इधर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गैर घरेलू और औद्योगिक कनेक्शनों के लिए नया टैरिफ प्लान लागू किया है। अब समय के आधार पर बिजली की दरें तय की जाएंगी। मसलन सौर घंटों (दिन के समय) बिजली का उपयोग करने के दौरान उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पीक अवधि (शाम के बाद) बिजली का उपयोग करने पर 20 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। ऐसी स्थिति में गैर घरेलू और औद्योगिक कनेक्शनधारियों के लिए मुश्किलें हो गई है।
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