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Bhopal News: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट, बीम लाइट, आतिशबाजी, ड्रोन पर पाबंदी
Fri, 12 Jul 2024 06:38 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 12 Jul 2024 06:38 PM IST
सार
भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में लेजर लाइट, बीम लाइट, आतिशबाजी और ड्रोन पर जिला प्रशासन ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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भोपाल एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, बीम लाइट पर प्रतिबंध
- फोटो : ANI
विस्तार
राजा भोज एयरपोर्ट पर पायलट को विमान उतारते समय आ रही दिक्कतों के चलते किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। भोपाल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तथा लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा हवाई पटाखे, ड्रोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश के अनुसार लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा हवाई पटाखे, ड्रोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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