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Anuppur News: विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म पर दो आरोपियों को मरते दम तक का कारावास

Fri, 26 Jul 2024 09:44 PM IST
Anuppur Bureau अनूपपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 09:44 PM IST
सार

अनूपपुर जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ में दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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Two accused sentenced to death for raping a deranged woman
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता के न्यायालय ने महिला पुलिस थाना अनूपपुर के तहत दुष्कर्म के मामले में 46 वर्षीय लखन पुत्र रंजित यादव और 34 वर्षीय पूरनलाल पुत्र रामनारायण कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को धारा 376(घ) के तहत जीवन भर के लिए कारावास की सजा दी गई है, इसके साथ ही प्रत्येक को 50,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

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पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने जानकारी दी कि यह घटना 18 मार्च 2023 की है। पीड़िता, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जब घर लौटी तो उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त-व्यस्त थे। उसने अपनी मां को बताया कि लखन यादव और पूरनलाल कुशवाहा ने उसे शराब पिलाई और फिर मिलकर दुष्कर्म किया।

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मामले की शिकायत के बाद थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और बयान दर्ज किए। विवेचना के दौरान, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए गए। जब्त किए गए प्रदर्शनों का डीएनए परीक्षण एफएसएल सागर में कराया गया, जिसके परिणाम सकारात्मक आए और आरोपियों की संलिप्तता पुष्टि हुई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा इसे जघन्य और सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रखा गया और पुलिस अधीक्षक द्वारा इसकी सतत निगरानी की गई। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सजा का आदेश दिया।

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