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Anuppur News: मजिस्ट्रेट ने अपराधी को दिखाया जिले से बाहर का रास्ता, 13 आपराधिक मामले दर्ज होने पर की कार्रवाई
Sat, 13 Apr 2024 09:26 PM IST
अनूपपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
Published by: अनूपपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 Apr 2024 09:26 PM IST
सार
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट 13 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर अपराधी को बरबसपुर निवासी आशीष को जिला बदर कर दिया है। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
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अपराधी को किया जिला बदर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने जिला प्रशासन अपराधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने जिले के ग्राम बरबसपुर थाना कोतवाली अनूपपुर निवासी आशीष उर्फ सोनू केवट पिता अवध बिहारी केवट उम्र 32 वर्ष के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर जिला बदर किया है।
मजिस्ट्रेट ने राजस्व जिला अनूपपुर तथा जिले की सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया और डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर चले जाने का आदेश जारी किया है।
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि आशीष जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करे या आवागमन करे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे। प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने जिले के ग्राम बरबसपुर थाना कोतवाली अनूपपुर निवासी आशीष उर्फ सोनू केवट पिता अवध बिहारी केवट उम्र 32 वर्ष के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर जिला बदर किया है।
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मजिस्ट्रेट ने राजस्व जिला अनूपपुर तथा जिले की सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया और डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर चले जाने का आदेश जारी किया है।
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि आशीष जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करे या आवागमन करे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे। प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
