27 साल पहले पानी मिलाकर बेचा दूध, अब मिली सजा
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न्याय व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि यहां देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन तब क्या कहा जाए जब पानी मिलाकर दूध बेचने के मामले में 27 साल बाद 6 महीने की सजा दी जाए।
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दूध में पानी मिलाकर बेचने पर एक व्यक्ति को कोर्ट ने 27 साल बाद दोषी ठहराते हुए 6 माह का कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड दिया है।
आरोपी जज से कहता रहा कि अब वह बूढा हो गया है लेकिन उसकी बात यह कह कर खारिज कर दी गई कि उसने समाज को नुकसान पहुंचाया है।
1986 का आरोप
आरोपी इंदौरी लाल 9 मई 1986 को सुबह करीब सवा आठ बजे दूध बेच रहा था। तब खाद्य निरीक्षक एसपी दुबे ने उसे नार्थ गाडराखेड़ी के पास साइकिल पर दूध ले जाते वक्त पकड़ा।
दूध पतला लगा तो आरोपी ने तर्क दिया कि यह गाय का दूध है इसलिए पतला है।
उसके कोठी में भरा दूध का सैंपल लिया तो पता चला कि इसमें पानी मिला हुआ है।
आरोपी की उम्र
इसके बाद खाद्य विभाग ने उसके खिलाफ कोर्ट में चालाना पेश किया।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके सिंह ने 2011 में इंदौरी लाल को दोषी ठहारते हुए 6 माह की कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
आरोपी की उम्र इस समय 65 वर्ष है।
