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27 साल पहले पानी मिलाकर बेचा दूध, अब मिली सजा

Thu, 06 Feb 2014 12:45 PM IST
Updated Thu, 06 Feb 2014 12:45 PM IST
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6 month jail_27 year ago_milk seller_indore

न्याय व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि यहां देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन तब क्या कहा जाए जब पानी मिलाकर दूध बेचने के मामले में 27 साल बाद 6 महीने की सजा दी जाए।

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मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दूध में पानी मिलाकर बेचने पर एक व्यक्ति को कोर्ट ने 27 साल बाद दोषी ठहराते हुए 6 माह का कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड दिया है।
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आरोपी जज से कहता रहा कि अब वह बूढा हो गया है लेकिन उसकी बात यह कह कर खारिज कर दी गई कि उसने समाज को नुकसान पहुंचाया है।

1986 का आरोप

6 month jail_27 year ago_milk seller_indore

आरोपी इंदौरी लाल 9 मई 1986 को सुबह करीब सवा आठ बजे दूध बेच रहा था। तब खाद्‌य निरीक्षक एसपी दुबे ने उसे नार्थ गाडराखेड़ी के पास साइकिल पर दूध ले जाते वक्त पकड़ा।

दूध पतला लगा तो आरोपी ने तर्क दिया कि यह गाय का दूध है इसलिए पतला है।

उसके कोठी में भरा दूध का सैंपल लिया तो पता चला कि इसमें पानी मिला हुआ है।

आरोपी की उम्र

6 month jail_27 year ago_milk seller_indore

इसके बाद खाद्य विभाग ने उसके खिलाफ कोर्ट में चालाना पेश किया।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके सिंह ने 2011 में इंदौरी लाल को दोषी ठहारते हुए 6 माह की कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

आरोपी की उम्र इस समय 65 वर्ष है।

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