फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   There will be FIR against closed medical store

सख्ती : लखनऊ में मेडिकल स्टोर बंद रखने वालों के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा मुकदमा

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2020 05:22 PM IST
विज्ञापन
There will be FIR against closed medical store
- फोटो : AMAR UJALA
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन
लखनऊ। पास लेने के बाद भी मेडिकल स्टोर नहीं खोलने वाले संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने पास जारी होने वालों का रिकार्ड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को दिया है।
एफएसडीए के इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि ढाई सौ से अधिक लोगों के पास जारी किए गए हैं। इन सभी को स्टोर खोलने का निर्देश दिया गया है।इसके बाद भी जो लोग दुकान नहीं खोल रहे, उनकी निगरानी की जा रही है। पास बनवाने के बाद भी दुकान नहीं खोलने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि दवाओं के स्टॉक के बारें में लगातार जानकारी ली जा रही है। करीब माहभर के लिए फुटकर दुकानदारों के पास दवाएं हैं। थोक में भी दवाएं उपलब्ध हैं। मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी को दुकानें खुली रखने क निर्देश दिया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed