MPSC में भर्ती के लिए बढ़ाई गई आयु सीमा, जानें कितनी उम्र तक पा सकते हैं नौकरी
- सरकार ने कैबिनेट में आयु सीमा घटाकर 35 वर्ष कर दी थी
- ओबीसी, एससी, एसटी, निशक्त और महिलाओं के लिए 45 वर्ष रहेगी आयु सीमा
विस्तार
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPSC) की भर्ती परीक्षाओं में सभी पदों पर नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाकर फिर से 40 वर्ष कर दी गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किये। आयु सीमा में ये बदलाव प्रदेश के मूल निवासियों के लिए किया गया है। इससे पहले मूल निवासियों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष थी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश में भी पीएससी (PSC) के जरिये भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक बताई गई है।
गौरतलब है कि 11 जून काे कैबिनेट ने मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष घटाकर 35 वर्ष कर दी थी। जबकि मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 7 वर्ष बढ़ाकर इसे सभी के लिए समान कर दिया गया था। इसका विरोध होने के बाद मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। पीएससी के जरिये राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक पदों के लिए भर्तियां की जाती हैं।
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लिए ये रहेगी आयु सीमा
लोक सेवा आयोग से परे विभागीय स्तर पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। बता दें कि दोनों ही प्रकार की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), नि:शक्तजन (PWD) और महिलाओं को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यानी इन सभी के लिए आयु सीमा 45 वर्ष लागू होगी।
27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर फैसला आज
इधर, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने संबंधी विधेयक पर आज फैसला होगा। कैबिनेट में मध्यप्रदेश लोक सेवा संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा निशुल्क गणवेश प्रदाय योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को सीधे राशि देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। पहली से आठवीं तक के 65 लाख छात्र-छात्राओं को यूनिफाॅर्म खरीदने के लिए नकद राशि दी जानी है।