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Hindi News ›   Jharkhand ›   Seraikela court in Jharkhand convicts 10 persons in 2019 Tabrez lynching case

Tabrez Lynching Case: झारखंड के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 आरोपी दोषी करार, सबूत के अभाव में दो बरी

Wed, 28 Jun 2023 12:40 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सरायकेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सरायकेला Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Wed, 28 Jun 2023 12:40 AM IST
सार

 सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत दोषियों की सजा का निर्धारण 5 जुलाई को करेगी। राय ने कहा कि आरोपियों में से एक कुशल महली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 

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Seraikela court in Jharkhand convicts 10 persons in 2019 Tabrez lynching case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत दोषियों की सजा का निर्धारण 5 जुलाई को करेगी।
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राय ने कहा कि आरोपियों में से एक कुशल महली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया । अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम अमित शेखर की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद दोषियों भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि 17 जून, 2019 को चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
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