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लॉ छात्रा दुष्कर्म कांड: 11 आरोपियों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, ताउम्र जेल में रहेंगे दोषी
Mon, 02 Mar 2020 05:24 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: अनवर अंसारी
Updated Mon, 02 Mar 2020 05:24 PM IST
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झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सोमवार को दोषियों को जिंदगीभर जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने इस सामूहिक दुष्कर्म कांड को जघन्य अपराध माना है। आजीवन कारावास के साथ ही कोर्ट ने दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इस अपराध में एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है। गौरतलब हो कि यह घटना पिछले साल नवंबर महीने में हुई थी, जब आरोपियों ने बंदूक की नोक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
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प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षडयंत्र रचने के इस मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव को आरोपी ठहराया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय की गई थी।
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इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छह जनवरी को आरोप तय किया गया और सात से 12 जनवरी तक गवाही हुई। इस जघन्य मामले में कुल 21 लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाएं। बहस के बाद कोर्ट ने 26 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया था।
ये था मामला...
गौरतलब हो कि रांची स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा ने घटना के अगले दिन 27 नवंबर को पुलिस में केस दर्ज करवाया था। पीड़ित छात्रा ने कहा था कि वह विश्वविद्यालय परिसर से लगभग चार किलोमीटर दूर संग्रामपुर गांव के पास रिंग रोड पर शाम लगभग साढ़े पांच बजे जब बीआइटी मेसरा के अपने एक पुरुष मित्र से बात कर रही थी तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और उसके दोस्त की पिटाई कर पिस्तौल की नोक पर उसे बाइक पर बिठा पास के ईंट-भट्टे की तरफ ले जाने लगे।
पीड़िता ने बताया कि लेकिन रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया जिसके बाद आरोपियों ने फोन कर अपने अन्य साथियों को गाड़ी लेकर बुलाया और फिर कार से वे सभी छात्रा को लेकर ईंट भट्टे पर पहुंचे और सभी ने बारी-बारी छात्रा से दुष्कर्म किया।
उसने बताया था कि अपराधियों ने रात 10 बजे छात्रा और उसकी स्कूटी को संग्रामपुर पुल के पास छोड़ दिया। पूरी घटना के दौरान तीन युवक छात्रा के दोस्त को घेरे रहे और उसे धमकाते रहे कि शोर मचाने पर जान से मार देंगे।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपियों ने अपने जुर्म कबूल लिया और उनकी निशानदेही पर अपराध में उपयोग की गई कार, बाइक, पिस्तौल, कट्टा गोलियां, आठ मोबाइल फोन आदि बरामद कर लिए गए। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी 12 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई।