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Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi court sentences former state minister Yogendra Sao his wife Nirmala Devi for 10 years in connection with 2015 police firing case in Barkagaon Hazaribagh

झारखंड: चिरूडीह गोलीकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को 10-10 साल कैद, बेटा अंकित रिहा

Thu, 24 Mar 2022 04:32 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 24 Mar 2022 04:32 PM IST
सार

रांची सिविल कोर्ट ने आठ मार्च को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और 22 मार्च को योगेंद्र साव व उनकी पत्नी को दोषी करार दिया था। 

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Ranchi court sentences former state minister Yogendra Sao his wife Nirmala Devi for 10 years in connection with 2015 police firing case in Barkagaon Hazaribagh
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

झारखंड के चिरूडीह गोलीकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला हजारीबाग के बरकागांव में साल 2015 में हुई पुलिस गोलीबारी से संबंधित है। अदालत ने साव के बेटे को रिहा कर दिया है।

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अदालत ने 22 मार्च को योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को मामले में दोषी करार दिया था। साव के बेटे अंकित राज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गुरुवार को दोनों की सजा तय की गई। इससे पहले आठ मार्च को रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी।
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साल 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था। इस दौरान प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच टकराव भी हुआ था। इसमें कई लोगों की जान भी गई थी। मामले में प्रशासन की ओर से दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराए गए थे जिनमें 11 मामलों में योगेंद्र बरी हो चुके हैं।

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