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झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को यौन उत्पीड़न में उच्च न्यायालय से मिली जमानत
Sun, 29 Sep 2019 09:04 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: Trainee Trainee
Updated Sun, 29 Sep 2019 09:04 AM IST
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प्रदीय यादव जेवीएम विधायक (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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झारखंड विकास मोर्चा के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को अपनी ही पार्टी की महिला नेता के कथित यौन शोषण के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।
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झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने प्रदीप यादव को आज इस मामले में नियमित जमानत दे दी। झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यौन उत्पीड़न के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।
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प्रदीप यादव की ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने उनपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इससे पूर्व उच्च न्यायालय ने प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। उन्होंने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था और जमानत याचिका दायर की थी।
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झारखंड विकास मोर्चा की एक महिला नेत्री ने प्रदीप यादव पर यौन उत्पीडन और अभद्र व्यवहार करने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए महिला थाना में तीन मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक घटना 20 अप्रैल 2019 को करनीबाग के शिव सृष्टि पैलेस होटल में हुई थी। घटना के 13 दिन बाद पीडि़ता ने मामला दर्ज कराया था।