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झारखंड: अब कोरोना का टीका लेने के बाद ही मिलेगा डीजल-पट्रोल, टीकाकरण बढ़ाने के लिए अनूठा आदेश
Tue, 23 Nov 2021 07:58 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 23 Nov 2021 07:58 AM IST
सार
पेट्रोल पंप संचालकों से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल देने से पहले उससे टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग करें।
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कोरोना टीकाकरण
- फोटो : PTI
विस्तार
झारखंड के धनबाद में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनूठा आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल देने से पहले उससे टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग करें। अगर, उसके पास प्रमाण पत्र है तभी उसे पेट्रोल या डीजल दिया जाए। प्रशासन का कहना है कि यह आदेश जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने और इसकी अनिवार्यता के लिए पारित किया गया है।
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दरअसल, धनबाद में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। इसी कारण लोगों को वैकसीनेशन के लिए जागरूक करने और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से यह आदेश पारित किया गया है।
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एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट कुमार ताराचंद ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य जिले में पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सभी वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेट्रोल या डीजल लेने से पहले अपने पास टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से रखें। इसको लेकर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आदेश का पालन कराने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर जिला प्रशासन द्वारा जांच भी की जा रही है।
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