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Jharkhand: CM सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन को दायर जनहित याचिका खारिज, जानिए मामले पर कोर्ट की टिप्पणी

Wed, 27 Dec 2023 10:25 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आदर्श शर्मा Updated Wed, 27 Dec 2023 10:25 PM IST
सार

खनन पट्टा आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर जनहति याचिका को झारखण्ड हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। वहीं न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झारखण्ड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे।

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Jharkhand HighCourt dismisses PIL against CM on mining lease allocation
Jharkhand High Court - फोटो : Social Media

विस्तार

खनन पट्टा आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर जनहति याचिका को झारखण्ड हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर पहले की याचिका की पुनरावृत्ति है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरटीआई कार्यकर्ता और वकील सुनील महतो द्वारा दायर जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। 
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बता दें महतो ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि रांची जिले के चान्हो में 11 एकड़ जमीन 2021 में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी भाभी के स्वामित्व वाली एक कंपनी को आवंटित की गई थी। उसी जिले के अंगारा ब्लॉक में भी 88 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। उसी वर्ष सोरेन को ही आवंटित कर दिया गया। इस मामले पर नवंबर में सुनवाई हुई थी और बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर होंगे झारखण्ड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

झारखण्ड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया। बता दें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा 28 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, 28 दिसंबर को न्यायमूर्ति सजंय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद 29 दिसंबर को न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झारखण्ड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।
 
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