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झारखंड: रांची में अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकारी जमीन खाली करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय

Fri, 18 Sep 2026 03:14 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी बाईपास रोड पर जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया है।

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झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी क्षेत्र स्थित बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगा दी है।

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शुक्रवार को न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त और एसएसपी को प्रशासनिक कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। बताया गया कि इस मामले में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है। अदालत के आदेश के बाद एचईसी बाईपास रोड क्षेत्र में फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई है।

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हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए संबंधित लोगों को स्वयं सरकारी भूमि खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश से बाईपास रोड क्षेत्र में रह रहे और कारोबार कर रहे लोगों को तत्काल राहत मिली है। हालांकि, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा।

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