फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand High court paving the way for the appointment of assistant engineers upper castes will also get 10 reservation

झारखंड: असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला, सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण

Sat, 11 Sep 2021 03:35 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Sat, 11 Sep 2021 03:35 PM IST
सार

झारखंड में लंबे समय से अटकी पड़ी असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नियुक्ति को लेकर हरी झंडी दे दी है। इस नियुक्ति में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। 

विज्ञापन
Jharkhand High court paving the way for the appointment of assistant engineers upper castes will also get 10 reservation
Jharkhand High Court - फोटो : Social Media

विस्तार

झारखंड में असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 634 असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति जल्द होगी।  इस नियुक्ति में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। जस्टिस रोंग मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।

विज्ञापन


साथ ही जेपीएससी को जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2019 में सवर्णाों को आरक्षण दिए जाने का कानून लागू किया गया था। इसलिए इससे पहले की नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। 
विज्ञापन


डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज किया
बेंच ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताते हुए इस रद्द कर दिया था। साथ ही जेपीएससी को फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। इसके बाद सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरक्षण देना सरकार का अधिकार- हाईकोर्ट
सिंगल बेंच ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को नियुक्ति में 10 प्रतिशत आरक्षण देने को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि सरकार आरक्षण का नियम लागू होने के बाद नई नियुक्तियों में ऐसा कर सकती है, जबकि सरकार ने इस कानून के लागू होन के पहले रिक्त पदों पर आरक्षण दे दिया था। इसके बाद जेपीएससी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण देना सरकार का अधिकार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed