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झारखंड: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सजा निरस्त करने की मांग 

Mon, 04 Apr 2022 04:24 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Amit Mandal Updated Mon, 04 Apr 2022 04:24 PM IST
सार

रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई थी।

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Jharkhand: Former minister Bandhu Tirkey approached the High Court, demanding cancellation of the sentence
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

झारखंड के पूर्व मंत्री व मांडर विधायक बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है। उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीलेश कुमार ने बंधु तिर्की की ओर से ये याचिका दायर की है। याचिका में आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की गई है।  
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रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके खिलाफ बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गई है।  
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