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खनन पट्टा आवंटन मामला: सीएम सोरेन बोले- ये केस मुझे बदनाम करने की साजिश, झारखंड हाईकोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

Sat, 07 May 2022 08:41 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sat, 07 May 2022 08:41 AM IST
सार

मुख्यमंत्री सोरेन ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाब में आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंड पीठ के समक्ष उनके खिलाफ रांची के अनगड़ा में पत्थर की खदान के लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका तथ्य से परे है

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Jharkhand CM Hemant Soren tells Mine Lease case HC that PIL aimed to destabilise JMM Government news in hindi
हेमंत सोरेन - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र बताया है। सोरेन ने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है, जबकि इसमें मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं बनता।
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हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की की पीठ के आज उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले में पूर्वनिर्धारित आज की सुनवाई स्थगित हो गयी और अब इस मामले में सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।
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मुख्यमंत्री सोरेन ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाब में आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंड पीठ के समक्ष उनके खिलाफ रांची के अनगड़ा में पत्थर की खदान के लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका तथ्य से परे है और सिर्फ उन्हें बदनाम करने की उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश है।
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सोरेन ने अपने जवाब में इस पीआईएल को जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्ती का भी अदालत से अनुरोध किया है।
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