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झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की रिट याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की थी सुनवाई

Sat, 23 Sep 2023 02:18 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 23 Sep 2023 02:18 PM IST
सार

सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था।

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jharkhand cm hemant soren file writ petition in high court against ed summons
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल) - फोटो : फेसबुक/ हेमंत सोरेन

विस्तार

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेने को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। 
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समन के बावजूद नहीं पहुंचे हेमंत सोरेन
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा है। सोरेन को पहली बार 14 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा गया था लेकिन सोरेन पेश नहीं हुए। इसके बाद 25 अगस्त और 9 सितंबर को भी हेमंत सोरेन को समन भेजे गए लेकिन सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन के असहयोगात्मक रवैये के चलते ईडी गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। 
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हेमंत सोरेन ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002, की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। दरअसल हेमंत सोरेन को डर है कि जांच एजेंसियों को धारा 50 के तहत पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हेमंत सोरेने को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा है, यही वजह है कि वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 
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सोरेन को कई बार समन भेज चुकी है ईडी
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा है। सोरेन को पहली बार 14 अगस्त को पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने का समन भेजा गया था लेकिन सोरेन पेश नहीं हुए। इसके बाद 24 अगस्त और 9 सितंबर को भी हेमंत सोरेन को समन भेजे गए लेकिन सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन के असहयोगात्मक रवैये के चलते ईडी गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। ईडी इस मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छविरंजन समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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