फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   jharkhand mob lynching bill pass after muslim celebrates:Mob lynching Prevention Bill 2021, Muslims celebrate 

Jharkhand Mob Lynching: मॉब लिंचिंग विधेयक पास होने पर मुस्लिमों ने किया खुशी का इजहार, सरकार के समर्थन में नारेबाजी; बांटी मिठाई

Wed, 22 Dec 2021 08:01 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 22 Dec 2021 08:01 AM IST
सार

जैसे ही लोगों को विधेयक के पास होने की खबर मिली, सभी घरों और मस्जिदों से बाहर निकल आए और खुशी का इजहार किया।

विज्ञापन
jharkhand mob lynching bill pass after muslim celebrates:Mob lynching Prevention Bill 2021, Muslims celebrate 
-Jharkhand Mob Lynching Bill: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फाइल फोटो - फोटो : पीटीआई

विस्तार

झारखंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पास हो गया। इस विधेयक के पास होते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया और खुशी का इजहार करते हुए मिठाई तक बांटी। लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की और घरों व मस्जिदों से बाहर निकलकर इस विधेयक का जश्न मनाया। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के उपाध्यक्ष आफरोज आलम ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए हितकारी होगा। जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग को अंजाम देते हैं, उन्हें अब सजा मिल सकेगी।

विज्ञापन


हंगामे के बीच पास हुआ विधेयक
झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायकों के वॉक आउट के बीच भीड़ हिंसा एंव भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। विपक्ष के विधायकों की ओर से इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी कौ सौंपने और संशोधन का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। इस विधेयक के पास होने से अब राज्य में मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से अब तक राज्य में 56 लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। 
विज्ञापन


फांसी का होना चाहिए प्रावधान
विधेयक के पास होने पर मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के कोषाध्यक्ष डॉ. तारीफ ने कहा कि बिल में दोषियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान है, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक जिनती भी घटनाएं हुई हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग ही मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। उन्हें न तो उचित मुआवजा दिया गया है और न ही अन्य कोई व्यवस्था की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed