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Jharkhand News: आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला, हाईकोर्ट ने रखा सुरक्षित

Sat, 26 Jul 2025 02:37 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 26 Jul 2025 02:37 PM IST
सार

Jharkhand: ईडी की जांच में सामने आया है कि रंजन के उपायुक्त रहते कई महत्वपूर्ण जमीनें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर की गईं। इस मामले में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अब अंतिम चरण में है।

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High court reserves decision on bail plea of IAS Chhabi Ranjan
आईएएस अधिकारी छवि रंजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत में बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय को सुरक्षित रखा गया।

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छवि रंजन वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें रांची की बहुमूल्य सरकारी और रैयती जमीनों की फर्जी बंदोबस्ती तथा दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में मई 2023 में गिरफ्तार किया था।

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ईडी की जांच में सामने आया है कि रंजन के उपायुक्त रहते कई महत्वपूर्ण जमीनें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर की गईं। इस मामले में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अब अंतिम चरण में है।

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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक दबाव में झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि रंजन काफी समय से जेल में हैं, और अब जबकि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

वहीं, ईडी के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि छवि रंजन के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं और जमानत मिलने पर वह मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाए। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा।

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