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राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने निलंबित रजिस्ट्रार को किया बर्खास्त

Tue, 18 Dec 2018 09:01 AM IST
Trainee Trainee भाषा,रांची
भाषा,रांची Published by: Trainee Trainee Updated Tue, 18 Dec 2018 09:01 AM IST
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High court dismissed registrar mushtaq ahmed in national shooter tara shahdeo case
झारखंड उच्च न्यायालय
झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव के मामले में आरोपी न्यायालय के निलंबित रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की बर्खास्तगी का निर्णय लिया है।
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राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव का धर्म परिवर्तन कराने और रंजीत कोहली ऊर्फ रकीबुल से विवाह करने के मामले में रजिस्ट्रार को आरोपित बनाया गया था। उनके खिलाप आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
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तारा शाहदेव ने आरोप लगाया है कि मुश्ताक रंजीत कोहली के दोस्त थे। वह अक्सर उनके घर आते थे। शूटिंग के अभ्यास के दौरान भी वह आते थे। रंजीत कोहली ऊर्फ रकीबुल के साथ विवाह करने के लिए वह दबाव बनाते थे। धर्म परिवर्तन कराने में वह भी शामिल थे।
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तारा ने आरोप लगाया था कि निकाह के लिए काजी को भी उन्होंने बुलाया था। वह प्रतिबंधित मांस खिलाने के लिए भी दबाव बना रहे थे। इस मामले में मुश्ताक ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

लगभग एक वर्ष जेल में रहने के बाद उन्हें हाल में उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी।
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