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झारखंड : तीन तलाक देने पर पति के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई एफआईआर
Fri, 02 Aug 2019 02:56 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हजारीबाग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हजारीबाग
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Fri, 02 Aug 2019 02:56 AM IST
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एफआईआर
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तीन तलाक बिल के कानून बनने के बाद झारखंड के हजारीबाग में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज कराई। तीन तलाक का यह मामला पिछले महीने का है। बिष्णुगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गणेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन बच्चों की मां सुबेदा खातून ने पति दिलदार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
नवादा के रहने वाले अंसारी ने जुलाई में सुबेदा को एक बार में तीन तलाक बोलकर पीछा छुड़ा लिया था। सुबेदा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी शादी को चार साल हुए हैं और वह रोजाना मारपीट करता रहता था।
तलाक देने के बाद उसने घर से भी निकाल दिया। उसने पति पर दहेज के लिए मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। उसने पुलिस को बताया कि तीन तलाक बिल के संसद से पास होने के बाद बड़ी हिम्मत कर शिकायत दर्ज कराने का मन बना सकी। इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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वहीं बिष्णुगढ़ के लोग पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुबेदा की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपने पति द्वारा सताई गई सभी पीड़िताओं को आगे आकर मामला दर्ज कराना चाहिए। बिष्णुगढ़ के एसडीपीओ साहदेव साओ ने कहा कि हम मामले का गंभीरता और बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में तीन तलाक के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दहेज कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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नवादा के रहने वाले अंसारी ने जुलाई में सुबेदा को एक बार में तीन तलाक बोलकर पीछा छुड़ा लिया था। सुबेदा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी शादी को चार साल हुए हैं और वह रोजाना मारपीट करता रहता था।
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तलाक देने के बाद उसने घर से भी निकाल दिया। उसने पति पर दहेज के लिए मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। उसने पुलिस को बताया कि तीन तलाक बिल के संसद से पास होने के बाद बड़ी हिम्मत कर शिकायत दर्ज कराने का मन बना सकी। इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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वहीं बिष्णुगढ़ के लोग पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुबेदा की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपने पति द्वारा सताई गई सभी पीड़िताओं को आगे आकर मामला दर्ज कराना चाहिए। बिष्णुगढ़ के एसडीपीओ साहदेव साओ ने कहा कि हम मामले का गंभीरता और बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में तीन तलाक के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दहेज कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।