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Jharkhand: बढ़ाई गई निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की रिमांड; 16 मई तक ईडी के सवालों का करना होगा सामना

Fri, 12 May 2023 10:42 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Fri, 12 May 2023 10:42 PM IST
सार

निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। अब अदालत के इस फैसले के बाद अब उन्हें 16 मई तक ईडी के सवालों का सामना करना होगा।

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ED custody of Jharkhand IAS officer Chhavi Ranjan extended
आईएएस छवि रंजन - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की रिमांड को पीएमएलए कोर्ट ने चार दिन के लिए बढ़ा दिया है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन को शुक्रवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट से उनकी छह दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी। 

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बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। अब अदालत के इस फैसले के बाद अब उन्हें 16 मई तक ईडी के सवालों का सामना करना होगा।
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जमीन घोटाले के मामले में करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद 4 मई की रात को आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद विशेष अदालत ने शुक्रवार यानी 5 मई  को रंजन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया था। ईडी ने कोर्ट में छवि रंजन पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें बताया है कि दस्तावेज में जालसाजी कर सेना के कब्जे वाली जमीन के अलावा चेशायर होम रोड और बजरा मौजा की जमीन की खरीद-बिक्री की गलत तरीके से की गई है।

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