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बाबा बागेश्वर: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ धनबाद की अदालत में शिकायत दर्ज, 18 दिसंबर को होंगे बयान
Sun, 08 Nov 2026 07:01 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:01 AM IST
सार
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में धनबाद की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया है। शिकायतकर्ता मिथुन यादव ने करेरा में दिए गए कथित विवादित बयान को आधार बनाया है। अदालत ने शिकायत स्वीकार कर 18 दिसंबर को बयान दर्ज करने की तारीख तय की है।
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बागेश्वर धाम की टिप्पणी से नाराज लोगों ने की शिकायत
विस्तार
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और बागेश्वर सरकार के नाम से चर्चित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर हुआ है। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत 18 दिसंबर को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी।
ये भी पढ़ें- निशा भगत की मौत पर पुलिस की कार्रवाई, तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पाण्डेय समेत कई पर केस
भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
धनबाद के भागा बांध पटेल नगर निवासी मिथुन यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यह शिकायत याचिका दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाषण में भगवान श्रीकृष्ण और पवित्र स्थान वृंदावन के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं और उनसे जुड़ी कथित विवादित टिप्पणी ने उनकी तथा अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंचाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार ने अदालत में पैरवी की है।
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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपी
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका के समर्थन में अदालत के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि मामले पर संज्ञान लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने शिकायत याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए मामले में अगली कार्रवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। निर्धारित तिथि पर अदालत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी और इसके बाद मामले में अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
धनबाद के भागा बांध पटेल नगर निवासी मिथुन यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यह शिकायत याचिका दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाषण में भगवान श्रीकृष्ण और पवित्र स्थान वृंदावन के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं और उनसे जुड़ी कथित विवादित टिप्पणी ने उनकी तथा अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंचाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार ने अदालत में पैरवी की है।
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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपी
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका के समर्थन में अदालत के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि मामले पर संज्ञान लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने शिकायत याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए मामले में अगली कार्रवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। निर्धारित तिथि पर अदालत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी और इसके बाद मामले में अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।