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हिजाब पर फैसला: कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा- भाजपा चला रही अदालत

Wed, 16 Mar 2022 01:18 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 16 Mar 2022 01:18 AM IST
सार

कांग्रेस विधायक अंसारी ने भाजपा पर अदालत चलाने का आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले अंसारी तालिबान की प्रशंसा कर चुके हैं।

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Congress mla Irfan Ansari said on Karnataka high court verdict on Hijab that BJP running courts
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी - फोटो : एएनआई

विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट का स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसले पर झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। अंसारी ने मंगलवार को भाजपा पर अदालतें चलाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यह एक अच्छी परंपरा नहीं है।

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कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अक्सर अपने विवादित बयानों से मीडिया में बने रहते हैं। इससे पहले उन्होंने तालिबान की प्रशंसा करके विवाद खड़ा कर दिया था साथ ही कहा था कि तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करके अच्छा काम किया है।
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जामताड़ा के दो बार के विधायक इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि मैं अदालत के फैसले पर कुछ नहीं कहूंगा। भाजपा अदालतें चला रही है और यह अच्छी परंपरा नहीं है। 
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तालिबान का कर चुके हैं समर्थन
सितंबर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विधायक अंसारी ने कहा था कि तालिबान की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में किस तरह की ज्यादती करती थी। 

भाजपा ने तब अंसारी पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी कांग्रेस की तालिबानी मानसिकता को दर्शाती है। तब यह बात भाजपा मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने राज्य विधानसभा में यह बात कही थी


कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। 

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