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चिटफंड मामला: हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी झारखंड सरकार, अदालत ने दिया समय
Thu, 09 Nov 2023 12:08 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 09 Nov 2023 12:08 PM IST
सार
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने बीती 11 सितंबर के अपने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह तीन सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करें।
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झारखंड हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चिट फंड मामले में उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय दे दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निवेशकों के पैसे जल्द से जल्द लौटाने का निर्देश दिया है। दरअसल गैर बैंकिंग संगठन अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लोगों के पैसे लौटाए जाएं, यह सुनिश्चित करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने दिया था समिति गठित करने का निर्देश
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने बीती 11 सितंबर के अपने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह तीन सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करें। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि यह समिति निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया की देखरेख करेगी। हाईकोर्ट ने निवेशकों का पैसा 45 दिनों में लौटाने का भी निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने दिया समय
अब बुधवार को राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के समिति गठित करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहती है। जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने सरकार को अपील के लिए समय दे दिया और सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी। बता दें कि हाईकोर्ट को बताया गया था कि चिटफंड कंपनियों से जब्त फंड विभिन्न बैंकों में जमा है। इस पर हाईकोर्ट ने निवेशकों को जल्द से जल्द उनका पैसा लौटाने का निर्देश दिया।
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बता दें कि झारखंड में 147 करोड़ रुपये का चिटफंड घोटाला हुआ है। ईडी के शपथपत्र में इसका जिक्र है। आरोप है कि झारखंड के डीजेएन ग्रुप ने 15,326 निवेशकों से 147 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। यह ठगी चिटफंड कंपनियों ने 2012-15 के बीच यह धोखाधड़ी की।
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हाईकोर्ट ने दिया था समिति गठित करने का निर्देश
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने बीती 11 सितंबर के अपने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह तीन सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करें। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि यह समिति निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया की देखरेख करेगी। हाईकोर्ट ने निवेशकों का पैसा 45 दिनों में लौटाने का भी निर्देश दिया।
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हाईकोर्ट ने दिया समय
अब बुधवार को राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के समिति गठित करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहती है। जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने सरकार को अपील के लिए समय दे दिया और सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी। बता दें कि हाईकोर्ट को बताया गया था कि चिटफंड कंपनियों से जब्त फंड विभिन्न बैंकों में जमा है। इस पर हाईकोर्ट ने निवेशकों को जल्द से जल्द उनका पैसा लौटाने का निर्देश दिया।
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बता दें कि झारखंड में 147 करोड़ रुपये का चिटफंड घोटाला हुआ है। ईडी के शपथपत्र में इसका जिक्र है। आरोप है कि झारखंड के डीजेएन ग्रुप ने 15,326 निवेशकों से 147 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। यह ठगी चिटफंड कंपनियों ने 2012-15 के बीच यह धोखाधड़ी की।